जयपुर।राजस्थान में अब किसी भी बाहरी व्यक्ति को सरकारी नौकरी और चुनावों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है।
दरअसल, जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की एकलपीठ ने प्रेम देवी व अन्य याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला दिया कि दूसरे राज्य से विवाह करके आने वाली महिला या प्रवासी प्रदेश में सरकारी नौकरी और चुनाव में आरक्षित सीट के लिए दावेदारी नहीं कर सकते हैं।
चाहे वे राजस्थान और मूल राज्य में एक ही आरक्षित वर्ग की सूची में भी क्यों न शामिल हो। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आरक्षित वर्ग के प्रवासियों को अन्य सरकारी लाभ के लिए प्रमाण पत्र जारी हो सकते है। लेकिन संबंधित विभाग इन प्रमाण पत्रों पर यह स्पष्ट अंकित करेगा कि यह प्रमाण पत्र सरकारी नौकरी या चुनाव लडऩे के लिए मान्य नहीं होगा।
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